मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में नहीं बजेंगे भजन और हनुमान चालीसा, नासिक कमिश्नर ने दिया आदेश
नई दिल्ली: हिजाब विवाद, हलाल और झटका मीट विवाद के बाद अब देश में लाउडस्पीकर (loudspeaker controversy) पर अजान का विवाद तेज होता जा रहा है. कुछ लोग लाडस्पीकर में अजान (Azaan controversy) का विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग इसको इस्लाम का हिस्सा बता कर इसका समर्थन कर रहे हैं. इन सब विवादों के बीच अब नासिक के कमिश्नर ने बड़ा आदेश दिया है. नए आदेश के बाद अब नासिक में लाउडस्पीकर में हनुमान चालीसा (loudspeaker Hanuman Chalisa) या भजन चलाने के लिए विशेष अनुमति लेनी पड़ेगी.
नासिक पुलिस कमिश्नर ने कहा कि लाउडस्पीकर में भजन या फिर हनुमान चालीसा बजाने के लिए परमीशन लेनी पड़ेगी, लेकिन अजान से पहले या फिर 15 मिनट बाद तक इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी. इतना ही नहीं नए आदेश के मुताबिक किसी भी मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा बजाने की अनुमति नहीं होगी.
कमिश्नर दीपक पांडे ने कहा कि इस तरह के आदेश का एकमात्र उद्देश्य कानून व्यवस्था को बनाए रखना है. उन्होंने कहा कि सभी धार्मिक स्थलों को 3 मई तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत लेनी होगी और अगर कोई 3 मई के बाद आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी.
(Source : News 18)
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