गया : बेटी से रेप के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास
गया ( बिहार) : नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास का सजा सुनाई है, साथ ही 35 हजार का जुर्माना भी लगाया है। गया व्यवहार न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में जज एडीजे 7 नीरज कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये सजा सुनाई।
कोर्ट ने आजीवन कारावास और 25 हजार नगद जुर्माना के अलावा अबॉर्शन कराने के मामले में 10 हजार का आर्थिक दंड सहित 7 साल की अलग से सजा सुनाई है।
मामला गया के नीमचक बथानी प्रखंड का है। आरोपी अपनी बेटी के साथ एक साल से दुष्कर्म कर रहा था।
(स्रोत : नवभारत टाइम्स)
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