Tuesday, 28 September 2021

'दिल्ली दंगों में जांच का स्‍टैंडर्ड बहुत घटिया', कोर्ट ने की पुलिस की खिंचाई

'दिल्ली दंगों में जांच का स्‍टैंडर्ड बहुत घटिया', कोर्ट ने की पुलिस की खिंचाई



दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि 2020 में उत्तर पूर्व में हुए दंगे के बहुत सारे मामलों में जांच का मापदंड 'बेहद घटिया' है। ऐसे में दिल्ली पुलिस आयुक्त के दखल की जरूरत है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) विनोद यादव ने अशरफ अली नाम के एक शख्‍स पर 25 फरवरी, 2020 को सांप्रदायिक दंगे के दौरान पुलिस अधिकारियों पर कथित रूप से तेजाब, कांच की बोतलें और ईंटें फेंकने को लेकर आरोप तय करते हुए यह टिप्पणी की।

एएसजे ने कहा, 'यह कहते हुए पीड़ा होती है कि दंगे के बहुत सारे मामलों में जांच का स्‍टैंडर्ड बहुत घटिया है।' उन्होंने कहा कि ज्यादातर मामलों में जांच अधिकारी अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं।


न्यायाधीश ने कहा कि पुलिस आधे-अधूरे आरोपपत्र दायर करने के बाद जांच को तार्किक परिणति तक ले जाने की बमुश्किल ही परवाह करती है। इसकी वजह से कई आरोपों में नामजद आरोपी सलाखों के पीछे बने हुए हैं।


एएसजे ने 28 अगस्त को अपने आदेश में कहा, 'यह मामला इसका जीता-जागता उदाहरण है। यहां पीड़ित स्वयं ही पुलिसकर्मी हैं, लेकिन जांच अधिकारी को तेजाब का नमूना इकट्ठा करने और उसका रासायनिक विश्लेषण कराने की परवाह नहीं है। जांच अधिकारी ने चोट की प्रकृति को लेकर राय भी लेने की जहमत नहीं उठाई है।'

अदालत ने कहा कि इसके अलावा मामले के जांच अधिकारी इन आरोपों पर बहस के लिए अभियोजकों को ब्रीफ नहीं कर रहे हैं। वे सुनवाई की सुबह उन्हें बस आरोपपत्र की पीडीएफ प्रति मेल कर दे रहे हैं।


एएसजे यादव ने इस मामले में इस आदेश की प्रति दिल्ली पुलिस के आयुक्त के पास 'उनके सदंर्भ और सुधार के कदम उठाने के वास्ते (उनके द्वारा) जरूरी निर्देश देने के लिए’ भेजे जाने का भी निर्देश दिया।


अदालत ने कहा, 'वे इस संबंध में विशेषज्ञों की राय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, अन्यथा इन मामलों में शामिल लोगों के साथ नाइंसाफी होने की संभावना है।'


फरवरी, 2020 में उत्तर पूर्व दिल्ली में संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसा के बाद सांप्रदायिक दंगा भड़क गया था। इसमें कम से कम 53 लोगों की जान चली गई थी। 700 से अधिक घायल हुए थे।

अदालत ने कहा कि इसके अलावा मामले के जांच अधिकारी इन आरोपों पर बहस के लिए अभियोजकों को ब्रीफ नहीं कर रहे हैं। वे सुनवाई की सुबह उन्हें बस आरोपपत्र की पीडीएफ प्रति मेल कर दे रहे हैं।


एएसजे यादव ने इस मामले में इस आदेश की प्रति दिल्ली पुलिस के आयुक्त के पास 'उनके सदंर्भ और सुधार के कदम उठाने के वास्ते (उनके द्वारा) जरूरी निर्देश देने के लिए’ भेजे जाने का भी निर्देश दिया।


अदालत ने कहा, 'वे इस संबंध में विशेषज्ञों की राय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, अन्यथा इन मामलों में शामिल लोगों के साथ नाइंसाफी होने की संभावना है।'


फरवरी, 2020 में उत्तर पूर्व दिल्ली में संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसा के बाद सांप्रदायिक दंगा भड़क गया था। इसमें कम से कम 53 लोगों की जान चली गई थी। 700 से अधिक घायल हुए थे।

(स्रोत : नवभारत टाइम्स)


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