बिहार में बढते कोरोना के चलते कुछ अतिरिक्त प्रतिबंध लागू
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को संपन्न आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से देश के अनेक राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और बिहार में भी पिछले कुछ दिनों से कोरोना पोजिटिव मामलों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।
आदेश में कहा गया है प्रदेश में 29 अप्रैल से सभी दुकानें शाम छह बजे की बजाय दोपहर बाद चार बजे बन्द होंगी। इसमें कहा गया है कि रात्रि कर्फ्यू शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक रहेगा। इसके अनुसार विवाह समारोह के लिए 50 व्यक्तियों की एवं अंतिम संस्कार के लिए 20 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा रहेगी।
इसमें कहा गया है कि विवाह समारोह के लिए रात्रि कर्फ्यू 10 बजे से प्रभावी होगा और इन समारोहों में डीजे का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश में यह भी कहा गया है कि इस अवधि के दौरान सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे और सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय दोपहर बाद चार बजे बन्द कर दिये जायेंगे ।
इसमें कहा गया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के बारे में पूर्व में दिए गए निदेश का सख्ती से अनुपालन जिला पदाधिकारी करवायेंगे ।
यह प्रतिबंध जिन सेवाओं/गतिविधियों पर लागू नहीं होगा उनमें सार्वजनिक परिवहन (क्षमता के 50 प्रतिशत), औद्योगिक प्रतिष्ठान, निर्माण कार्य, ई-कामर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां, स्वास्थ्य प्रक्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठान एवं गतिविधियाँ, ठेला पर फल/सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री, कृषि एवं इससे जुडे़ कार्य, रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकान पर रात्रि नौ बजे तक टेक होम सेवा शामिल हैं ।
(स्रोत: नवभारत टाइम्स)
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