Friday, 12 March 2021

काशी- मथुरा में पूजा का अधिकार वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

         सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उस याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है जिसमें याचिकाकर्ता ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के प्रावधान को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के प्रावधान मनमाना हैं और गैर संवैधानिक है। इसके तहत हिंदुओं, जैन, सिख और बौद्ध को उनके पूजा स्थल व धार्मिक स्थल पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अपने दावे से रोकता है। याचिकाककर्ता ने कहा है कि कानून के तहत हिंदुओं को धार्मिक स्थल पर विवाद की स्थिति में कोर्ट जाने से रास्ता बंद करता है।

         सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की ओर से अर्जी दाखिल कर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धारा - 2, 3 और 4 को चुनौती दी गई है और उसे गैर संवैधानिक घोषित करने की गुहार लगाई गई है। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत प्रा‌वधान है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस समुदाय का था भविष्य में उसी का रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में दरअसल दाखिल याचिका में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के प्रावधान को चुनौती दी गई है।

(स्रोत: नवभारत टाईम्स) 

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