Friday, 19 March 2021

वीसी की शिकायत के बाद प्रयागराज से सटे इन 3 जिलों में सुबह लाउडस्पीकर से अजान पर सख्ती, काशी में भी कंप्लेंट

 वीसी की शिकायत के बाद प्रयागराज से सटे 3 जिलों में सुबह लाउडस्पीकर से अजान पर सख्ती, काशी में भी कंप्लेंट



        प्रयागराज: इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने सुबह लाउडस्पीकर से होने वाली अजान से कथित तौर पर नींद में खलल की शिकायत की। इसके बाद प्रयागराज समेत फतेहपुर, कौशांबी और प्रतापगढ़ जिलों में भी सख्ती करने का आदेश जारी किया गया है। प्रयागराज रेंज के आईजी ने इन जिलों के डीएम और एसएसपी को हाईकोर्ट के फैसले का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। उधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी बीएचयू के एक छात्र ने वाराणसी पुलिस को ट्वीट कर मस्जिद से निकलने वाली अजान की आवाज से तनाव होने की शिकायत की है। इस पर पुलिस ने कार्रवाई का निर्देश दिया है।
        प्रयागराज रेंज के आईजी केपी सिंह ने गुरुवार को प्रयागराज, फतेहपुर, कौशांबी और प्रतापगढ़ के डीएम और पुलिस प्रमुखों को लिखे पत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के पत्र का संज्ञान करने और इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका- अफजल अंसारी और अन्य के मामले में पारित आदेश का पालन करते हुए शीघ्र कार्रवाई करने को कहा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था ये आदेश
        इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से 15 मई, 2020 को पारित आदेश का हवाला देते हुए सिंह ने लिखा है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बगैर सक्षम अधिकारी की अनुमति के किसी भी धार्मिक स्थल अथवा सार्वजनिक स्थल पर लाउडस्पीकर का उपयोग किया जाना प्रतिबंधित और अवैध है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अजान इस्लाम का एक आवश्यक और अभिन्न हिस्सा हो सकता है, लेकिन लाउडस्पीकर या ध्वनि बढ़ाने वाले किसी अन्य उपकरण के जरिए अजान बोलने को इस धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं कहा जा सकता है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(स्रोत: नवभारत टाइम्स)

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